मंडीःसंविधान के 73वें संशोधन में पंचायतों को मिली शक्तियों को लागू करने के लिए प्रदेश का राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन और अधिक सक्रिय हो गया है. संविधान में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए मिले अधिकारों का पंचायतों को लाभ मिले, इसके लिए राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन करसोग में सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों को पत्र भेज रहा है.
इसमें इन लोगों से सवैंधानिक अधिकारों की इस लड़ाई में राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन को सहयोग देने की अपील की गई है. ताकि 73वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू कर पंचायतीराज की मजबूत नींव रखी जा सके. साथ ही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना भी पूरा हो सके. पंचायतीराज संगठन ने इस बारे में सभी जनप्रतिनिधियों से बहुमूल्य सुझाव भी मांगे हैं.
बता दें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ. विधेयक के संसद में पारित होने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ. जिसे 24 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है.
केरल में 73 वें संविधान संशोधन को किया लागू