मंडी:विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग का पीछा करने और मारपीट के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास के साथ जुर्माने की सजा (Mandi court sentenced to three years)सुनाई है .जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम (Kulbhushan Gautam)ने बताया कि दिनांक 23 दिसंबर 2021 को पीड़िता (16 वर्ष) ने पुलिस थाना बल्ह में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह एक स्कूली छात्रा है और घर से स्कूल के लिए पैदल जाती है.
नाबालिग को देखकर लगता था आवाज:दिनांक 22 दिसंबर 2021 को जब पीड़िता स्कूल पहुची तो स्कूल खुलने से पहले विशाल, गांव डुंगराई ने पीड़िता को एक अन्य लड़की के साथ संदेश देकर स्कूल के बाहर बुलाया पर पीड़िता स्कूल से बाहर नहीं गई. उसके बाद 23 दिसंबर 2021 जब पीड़िता सुबह 8:40 पर स्कूल पहुंची तो विशाल ने पीड़िता को फिर उसी लड़की के माध्यम से स्कूल के बाहर बुलाया. उसके कहने पर पीड़िता अपनी सहेली के साथ स्कूल के गेट के पास गई. जहां पर दोषी पहले से ही खड़ा था, जिसने कि पीड़िता को गले से पकड़ कर थप्पड़ मारा. तभी पीड़िता की सहेली ने स्कूल के अंदर से किसी अध्यापक को बुलाया. अध्यापक को आता देख दोषी ने पीड़िता को दो- तीन और थप्पड़ मारे और वहां से भाग गया. पीड़िता ने यह भी बताया कि उक्त दोषी उसको इससे पहले भी तंग करता था और अकेली देखकर पीछे से ऊंचे स्वर में आवाजें लगता था. पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना बल्ह में दोषी के खिलाफ अभियोग 421/21 दर्ज किया.