मंडी: जिला सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
चरस के आरोपी को 10 साल की कैद, 1 लाख का जुर्माना भरने का भी आदेश
चरस रखने के आरोप में एक आरोपी का अभियोग साबित होने पर 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. 31 जनवरी 2016 को औट पुलिस थाना के जांच अधिकारी जीत सिंह ने टीम के साथ बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क नाकाबंदी की हुई थी. तभी आरोपी से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई.
मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2016 को पुलिस ने बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क पर नाकेबंदी की हुई थी. इसी दौरान थैला लिए औट की तरफ से आ रहा आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बैग से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की.
औट थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में दायर किया गया. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अवतार सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब एक किलो 600 ग्राम चरस अपने पास रखे हुए था.