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डीसी कुल्लू का आदेश, काम करवाने से पहले थाने में करवाना होगा प्रवासी मजदूरों का सत्यापन

जिले में कई बार कुछ प्रवासी मजदूर (migrant laborers in kullu) आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं. बिना सत्यापन और विवरण के अपराधियों को पकड़ना मुश्किल होता है. ऐसे में डीसी आशुतोष गर्ग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर (verification of migrant laborers) जिले में पहले से काम कर रहे हैं और जो अभी-अभी आए हैं. सभी को संबंधित पुलिस थानों में जाकर अपना सत्यापन कराना होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

verification of migrant laborers
डीसी कुल्लू की बैठक.

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Published : Feb 4, 2022, 5:28 PM IST

कुल्लू: कोई भी नियोक्ता/ठेकेदार/व्यापारी कुल्लू जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर (verification of migrant laborers) को छोटे अनौपचारिक नौकरी या सेवा या ठेका श्रमिक में तब तक नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित थानों में जाकर स्टेशन हाउस अधिकारी को पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं. उपरोक्त नियोक्ताओं के पास कार्य करने से पहले उन्हें पुलिस के पास अपनी पहचान और सत्यापन करना होगा. शुक्रवार को डीसी आशुतोष गर्ग (kullu dc ashutosh garg) ने यह आदेश जारी किए हैं.

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 5 फरवरी 2022 से लागू माने जाएंगे. जिले में कई बार कुछ प्रवासी मजदूर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं. बिना सत्यापन और विवरण के अपराधियों को पकड़ना मुश्किल होता है.

प्रवासी श्रमिकों और नौकरी की आड़ के चलते आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति जिला में लोगों की सुरक्षा, शांति के लिए खतरा पैदा न करे इसके चलते जिला दंडाधिकारी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं. जारी आदेशों के अनुसार बिना स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को सूचित किए कुल्लू जिले का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्वरोजगार में संलग्न नहीं होगा या गैर-औपचारिक व्यापार या सेवाओं में रोजगार की तलाश नहीं करेगा.

डीसी आशुतोष गर्ग का कहना है कि यदि कोई भी प्रवासी मजदूर और उनके नियोक्ता इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा. यह आदेश 05-02-2022 को लागू होगा और दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा.

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