कुल्लू:जिला कुल्लू में पंचायत चुनावों के चलते पोलिंग स्टेशन और पंचायत के अधिकार क्षेत्र में मतदान के दिन किसी भी प्रकार के शस्त्र (शस्त्र अधिनियम1959 (54 ऑफ 1959) के अनुसार परिभाषित) लेकर चलना वर्जित रहेगा. मतदान केंद्र के आस-पास और पंचायत क्षेत्राधिकार में ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश
जिला निर्चावचन अधिकारी (पंचायत)/जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 अनुच्छेद 158(एन)(1) के तहत आदेश जारी किए गए हैं. जारी आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशन पर शांति और व्यवस्था बनाने के लिए होगी.