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Published : Sep 26, 2020, 3:53 PM IST

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कुल्लू में कई इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर, DC ने जारी किए आदेश

जिला में नगर पंचायत बंजार के इन वार्डों को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से मुक्त किया गया है. इन क्षेत्रों को एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के बावजूद कोरोना का कोई अन्य मामला न आने पर उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के आदेश जारी किए है.

Banjar Nagar Panchayat free from containment zone and buffer zone in kullu
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कुल्लूः नगर पंचायत बंजार के वार्ड नम्बर 2, 4, 5, 6 और 7 में कोरोना पॉजिटिव मामले आने पर इन वार्डों को कंटेनमेंट जोन, जबकि वार्ड नम्बर 1 और 3 को बफर जोन घोषित किया गया था. इन क्षेत्रों को एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के बावजूद कोरोना का कोई अन्य मामला न आने पर उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं.

ग्राम पंचायत कराड़सू वार्ड नम्बर 9 में उत्तर में खनेड़ रास्ते की सीमा से दक्षिण में कराड़सू नाला, पूर्व में कुल्लू-मनाली की निचली ओर पश्चिम में खनेड की तरफ ब्यास नदी के साथ और चौकीदार बेहड़ तक वही, उत्तर में सुनील के घर के साथ लगती सीढ़ियों से दक्षिण में माहनी नाला तक है.

इसके अलावा पूर्व में कुल्लू-मनाली सड़क के बाईं ओर सड़क को छोड़कर शिकारी बेहड़ तक, उत्तर में सीराजी बेहड़ में माध्यमिक पाठशाला से दक्षिण में साथ लगते नाले की सीमा तक पूर्व में कंक्रीट के रास्ते से क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और इस वार्ड के बाकी क्षेत्र को बफर जोन से बाहर करने के जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने आदेश जारी किए हैं.

वहीं, सारी ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर-6 के उत्तर में गैमन पुल के निचली तरफ रामशिला पुल, दक्षिण में राज्य उच्च मार्ग की सीमा तक स्टेट हाईवे को छोड़कर और पश्चिम में ब्यास नदी की सीमा तक के क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है.

इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को भी बफर जोन से मुक्त किया गया है. कराड़सू ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 9 का शेष क्षेत्र भी बफर जोन से बाहर किया गया है.

इन उपरोक्त क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के बावजूद कोरोना का कोई अन्य मामला सामने नहीं आया है, इसलिए उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब लोग सामान्य क्षेत्रों की तरह इन क्षेत्रों में आवाजाही और अन्य गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे.

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