कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर में निजी क्लीनिक चला रहे डॉक्टर के झूठा शपथ पत्र देने पर स्वास्थ्य विभाग कुल्लू ने कार्रवाई की है. कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग कुल्ल ने निजी क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया है और क्लीनिक में लगी अल्ट्रासाउंड की मशीन को भी सील कर दिया है.
झूठा शपथ पत्र देने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई
उक्त डॉक्टर पर पहले ही दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के दो मामले चल रहे हैं. उक्त डॉक्टर पर पूरी छानबीन के बाद जिला एपरोप्रिएट अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर ने जब स्वास्थ्य विभाग से अनुमति ली थी तो उस समय जानकारी दी गई कि उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज नहीं है.
डॉक्टर के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में मामला दर्ज
स्वास्थ्य विभाग को सूत्रों से मालूम हुआ कि डॉक्टर के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत दो मामले चल रहे हैं. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया. जिला एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी मामले पर चर्चा हुई. कमेटी ने भी डॉक्टर को गलत पाया और जिला एपरोप्रिएट अथॉरिटी को डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. इसके बाद पुलिस के साथ निजी क्लीनिक में दबिश दी और अल्ट्रासाउंड मशीन को स्वास्थ्य विभाग ने अपने कब्जे में लिया. आरोपी के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चल रहे मामले की जानकारी न देने को लेकर कार्रवाई हुई है.
डॉक्टर का लाइसेंस रद्द
सीएमओ कुल्लू डॉ. सुशील चंद्र शर्मा ने कहा कि इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य निदेशक को भेजी गई है. जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ पहले ही दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के दो मामले चल रहे हैं. अल्ट्रासाउंड मशीन सील करने के साथ ही डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द किया गया है.
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