हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

कुल्लू में दो बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, पहले की तरह ही नियमों करना होगा पालन

नए आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, शराब की दुकानें, रेस्तरां, होटल, कैफे और ढाबों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी.

Kullu DC Richa Verma issued new orders
डी सी कुल्लू डॉ ऋचा वर्मा

By

Published : Apr 27, 2020, 12:04 AM IST

कुल्लूः जिला दण्डाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने रविवार को जारी आदेश में कहा है कि कर्फ्यूृ में ढील अब सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगी. पहले यह ढील केवल तीन घण्टे के लिए 10 बजे से एक बजे तक थी. लोगों को खरीददारी के लिए एक घण्टे का अतिरिक्त समय उपलब्ध करवाया गया है.

वीडियो रिपोर्ट
आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, शराब की दुकानें, रेस्तरां, होटल, कैफे और ढाबों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी. शहरी क्षेत्रों में वही दुकानें खुलने की स्थिति पहले की तरह ही रहेगी. सभी दुकानों में केवल आधी श्रम शक्ति यानि 50 प्रतिशत कामगार ही काम कर सकेंगे.

सभी को सामाजिक दूरी बनाने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. डॉ ऋचा वर्मा ने बताया कि सभी लोग अपने घरों के समीप ही वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहन दें. ताकि शहरों में अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो. परिवार का केवल एक ही व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए घर से निकले और वह भी पैदल. वाहन का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए नहीं किया जाएगा.


डीसी ने बताया कि सभी दुकानदार एक से दो मीटर की दूरी पर दुकान से बाहर सर्कल मार्क करेंगे. जहां उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार कर सकें.
सुबह की सैर के लिए प्रातः साढे़ 5 बजे से 7 बजे तक डेढ घण्टे की रियायत दी गई हैं. सैर के लिए वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करन और मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

स्वीकृति प्राप्त विभागीय निर्माण कार्यों के लिए संबंधित विभागों के जिला अधिकारी जिला के अंदर कामगारों, मशीनरी और वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए अधिकृत किए गए हैं.

निर्माण कार्यों की सूचना संबंधित एसडीएम, जो इंसिडेंट कमाण्डर बनाए गए हैं कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व देनी होगी. ये आदेश सोमवार यानि 27 अप्रैल से लागू होंगे. आदेश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी की अनदेखी करने और मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details