कुल्लू: उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने जिला के समस्त एसडीएम, तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. इस दौरान शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थानों के चुनाव की प्रक्रिया पर विस्तारपूर्वक चर्चा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिला में निर्वाचन शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए चुनाव से जुड़े कार्यों का सही ढंग से निष्पादन करें और प्रत्येक पहलू का बारीकी से ख्याल रखा जाए.
ट्रेनिंग में 50 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी शामिल नहीं होंगे
डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला में सीटों का आरक्षण पहले की किया जा चुका है और नामांकन प्राप्त करते समय रोस्टर का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए. पंचायत स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अलग-अलग चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस दौरान संबंधित एसडीएम व खण्ड विकास अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव सामग्री प्रशिक्षण से पूर्व संबंधित स्थानों पर पहुंच जानी चाहिए. प्रशिक्षण का समय व स्थान समय पर निश्चित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण के दौरान एक स्थान पर 50 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी नहीं होंगे. प्रशिक्षण स्थल पर सेनिटाइजर की समुचित व्यवस्था की जाए और पैकेड फूड वितरित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए. सरकारी अधिकारी की चुनाव ड्यूटी उसकी अपनी पंचायत में नहीं लगाई जाएगी.
अनारक्षित वार्ड में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है
डीसी ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय सबसे पहले प्रधान, फिर उपप्रधान व बाद में वार्ड मेम्बर का प्राप्त किया जाए. रिटर्निंग अधिकारी अपने पास मतदाता सूची, नामांकन पत्र, नाम वापसी प्रपत्र, चिन्ह आवंटन से संबंधित फार्म अपने पास रखेंगे. वार्ड वाइज फोल्डर तैयार किया जाए, जिसमें ग्राम पंचायत के पूरे रोस्टर की जानकारी हो. अनारक्षित वार्ड में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. आरक्षित वार्डों के अभ्यर्थियों से नामांकन के समय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना जरूरी है. अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति की महिला ही चुनाव लड़ सकती है जबकि केवल महिला के लिए आरक्षित वार्ड से कोई भी महिला उम्मीदवार हो सकती है.
नामांकन की सूचना प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करनी जरूरी