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चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, कुल्लू कोर्ट ने सुनाया फैसला - चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल

कुल्लू में चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Sep 24, 2019, 9:05 AM IST

कुल्लूः जिला में चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है.

जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कुल्लू पुलिस ने आरोपी को दो किलो 510 ग्राम चरस के साथ दबोचा था. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि 28 फरवरी 2017 को एसआई टेक चंद, हेड कांस्टेबल केसर सिंह और कॉन्स्टेबल नवीन मणिकर्ण घाटी के मलाणा के पास नाकाबंदी के दौरान मलाणा-जरी सड़क पर स्थित बुर्जी मोड़ के पास एक वाहन में थे. तभी एक व्यक्ति मलाणा की तरफ से पैदल आ रहा था. जिसे पुलिस ने टॉर्च की रोशनी की मदद से देखा और रुकने को कहा.

इस पर व्यक्ति पीछे मुड़ा और बैग सड़क पर फेंक कर भागने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसके नाम और पत्ता के बारे में पूछताछ की गई और उसने अपना नाम टेक बहादुर निवासी नेपाल बताया. जांच के दौरान काले रंग का पदार्थ बरामद किया गया, जो दो किलो 510 ग्राम चरस थी. इस पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल्लू थाना में मामला दर्ज किया. सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने कुल्लू के कोर्ट में चालान पेश किया.

कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी को एक लाख रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए गए. उप न्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने बताया कि मामले में 13 गवाहों को पेश किया गया था.

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