हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

रिकांगपिओ में वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित, 60 मामलों को मिली स्वीकृति - ETV BHARAT HIMACHAL PRADESH

रिकांगपिओ में शुक्रवारह को वन अधिकार समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया (Forest Rights Committee meeting in Reckong Peo) गया. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने की. बैठक में वन अधिकार उपमंडल स्तरीय समिति पूह और कल्पा के वन अधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई. पढ़ें पूरी खबर...

Forest Rights Committee meeting in Reckong Peo
रिकांगपिओ में वन अधिकार समिति की बैठक

By

Published : May 27, 2022, 2:08 PM IST

किन्नौर:जिला मुख्यालयरिकांगपिओ में शुक्रवार को वन अधिकार समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया (Forest Rights Committee meeting in Reckong Peo) गया. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने (DC Kinnaur Abid Hussain Sadiq) की. बैठक में वन अधिकार उपमंडल स्तरीय समिति पूह और कल्पा के वन अधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई. बैठक में पूह और कल्पा एसएलडीसी द्वारा भेजे गए वन अधिकार से संबंधित 104 व्यक्तिगत मामलों में से 60 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई.

बैठक में वन अधिकार उपमंडल स्तरीय समिति पूह से 75 व्यक्तिगत मामले प्राप्त हुए थे. जबकि वन अधिकार उपमंडल स्तरीय समिति कल्पा से 29 मामले प्राप्त हुए. इन सभी मामलों की सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा समीक्षा करने के उपरांत प्राप्त एसडीएलसी पूह से 75 मामलों में से 38 मामलों में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण पाई गई और इन्हें स्वीकृति दी गई. जबकि शेष 37 मामलों में एसएलडीसी पूह को औपचारिकताएं पूर्ण करवाने के लिए वापिस भेजने का निर्णय लिया गया.

रिकांगपिओ में वन अधिकार समिति की बैठक

बैठक में एसएलडीसी कल्पा से प्राप्त 29 मामलों में से 22 मामलों को जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. जबकि 3 मामले एसएलडीसी कल्पा को आपैचारिकताएं पूर्ण करवाने के लिए वापिस भेजने का निर्णय लिया गया. बैठक में एसएलडीसी कल्पा द्वारा भेजे गए 4 मामले अस्वीकार किए गए. इसके अलावा बैठक में सर्व सहमति से यह भी निर्णय लिया गया कि लिपा गांव से पुनर्विचार के लिए प्राप्त 47 मामलों को वापिस एसएलडीसी पूह को भेजा जाए और यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मामलों की स्पॉट सत्यापन करवाने व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत डीएलसी को भेजा जाए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details