कुल्लूःजिला कुल्लू में अह व्यवसायी अपने होटल और रेस्तरां खोल सकते हैं. इसके लिए सरकार ने होटलों व रेस्तरां के संचालन के दौरान जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका सभी को कड़ाई से साथ पालन करने को कहा गया है.
डीसी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि कोरोना का संकट बढ़ रहा है और ऐसे में जरूरी है कि सभी संस्थानों व प्रतिष्ठानों में पूरी ईमानदारी के साथ एहतियात बरतें. सरकार के दिशा-निर्देशों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि होटलों व रेस्टोरेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियाती प्रबंधों का विशेष ध्यान रखना होगा. प्रबंधकों के लिए जरूरी है कि वे अतिथियों व स्टाफ की सुरक्षा के उद्देश्य से होटलों व रेस्तरां के संचालन के लिए जारी गाइडलाइंस के बारे में कर्मियों को जागरुक करें.
डॉ. ऋचा वर्मा ने कहाकि प्रस्तावित उपायों में सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता मुख्यता शामिल हैं. सामाजिक दूरी में व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी, हाथ न मिलाना और न ही गले मिलना जैसे एहतियात सुझाए गए हैं.
होटलों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंध
होटलों में कोविड से जुड़ी सुविधाएं जैसे हैंड सेनिटाइजर, मास्क, कूड़े के थैले, सफाई के लिए कैमिकल, थर्मल गन, दस्तानें और निजी सुरक्षा उपकरण होने जरूरी हैं. स्टाफ को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना चाहिए. होटलों में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में हों.
अतिथि का निजी व यात्रा विवरण, स्वास्थ्य स्थिति और आईडी का रिकॉर्ड रखना जरूरी है. अतिथियों को जरूरी सावधानियां बरतने के लिए जागरूक करना होगा. कमरों में बिस्तर, फर्श और फर्नीचर अतिथि के आने से पहले ही अच्छे से साफ किए हो ताकि बार-बार सम्पर्क से बचा जा सके.
स्वागत कक्ष और आसपास के कॉमन क्षेत्र में हाईपोक्लोराइड का नियमित छिड़काव करें. कोई आशंकित अतिथि यदि भाग जाए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. अतिथि को खांसी, छींकें इत्यादि हो तो उसे मास्क, सेनिटाइजर उपलब्ध करवाएं और कोरोना हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करें.
अतिथियों के लिए निर्देश क्या करें, क्या न करें
अतिथियों को कमरे से बाहर मास्क का उपयोग जरूरी है. कमरे के अंदर कपड़े नहीं धोने चाहिए. संयुक्त बालकनी है तो अपने कमरे की ओर का ही प्रयोग करें. दूसरे कमरे के अतिथियों से ज्यादा मेल-मिलाप करने से बचें. सभी कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लव्स और अन्य आवश्यक प्रबंध अनिवार्य होंगे. रिसेप्शन और काउंटरों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए. अतिथियों के लिए रसोई में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बार-बार हाथों की सफाई करें.
होटल स्टाफ के लिए गाइडलाइंस
होटल कर्मियों को कमरे में बार-बार नहीं जाना होगा. कर्मियों को अतिथियों और आपस में 6 फीट की दूरी बनानी होगी. नियमित तौर पर हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित बनानी होगी. हर समय मास्क पहन कर रहें. होटल के दरवाजों, हैंडल, चिटकनी इत्यादि को छूने से बचें. रेस्तरां के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल आगन्तुकों और स्टाफ के लिए सुरक्षित, सेनिटाइज्ड और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.
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बार-बार उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के उपकरणों को नियमित रूप से सेनिटाइज करना होगा. सामाजिक दूरी बनाने के लिए बैठने की व्यवस्था में बदलाव करना होगा और बैठने के लिए दो-तिहाई क्षमता को कम करना होगा. समूह में आए किसी परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य ग्राहकों को एक ही टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं होगी. वेटर केवल टेबल तक खाना पहुंचाएंगे, लेकिन सर्व नहीं करेंगे.
मानव सम्पर्क से बचने के लिए डिजिटाइज्ड प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए. स्टााफ की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई जानी चाहिए. प्रत्येक नए अतिथि के लिए अच्छी किस्म के दस्तानों का उपयोग किया जाए. लम्बे गाउन, गाॅगल्स और फेस शील्ड का प्रयोग करें. लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना होगा. इसके अलावा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य जरूरी प्रबंध भी करने होंगे.
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