कुल्लू:जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 166 के तहत आदेश जारी करते हुए कुल्लू के दो वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों की एकतरफा (dc kullu ashutosh garg on traffic) आवाजाही के आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार न्यायालय परिसर से डीसी ऑफिस व क्षेत्रीय अस्पताल होते हुए कॉलेज गेट तक की सड़क में वाहनों की केवल एकतरफा आवाजाही को ही अनुमति प्रदान की है. इसी प्रकार, डीसी ऑफिस से जिला परिषद भवन, मिनी सचिवालय, विद्युत कार्यालय होते हुए क्षेत्रीय अस्पताल के पुराने गेट तक संपर्क मार्ग, जिसकी लंबाई 377 मीटर है, वहां भी वन-वे ट्रैफिक के संचालन के आदेश जारी किए गए हैं.
आशुतोष गर्ग ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने उन्हें अवगत करवाया कि कोर्ट परिसर से क्षेत्रीय अस्पताल तक तथा मिनी सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जिला परिषद, बिजली कार्यालय व लोक निर्माण कार्यालय व क्षेत्रीय अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग निजी कार्यों तथा सरकारी ड्यूटी के लिए आते हैं. जिस कारण लोगों की बड़ी आवाजाही व भीड़ रहती है.
कोर्ट परिसर से लेकर कॉलेज गेट तक सड़क पर्याप्त चौड़ी नहीं है और इस सड़क पर पार्किंग के लिए भी जगह उपलब्ध करवाई गई है. इन सम्पर्क सड़कों पर प्रायः वाहनों का जाम रहता है और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम तथा बार कांउसिल के सदस्यों ने एक संयुक्त निरीक्षण करके उपायुक्त को अपने सुझाव प्रस्तुत किये.