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बल्ह और भल्याणी कंटेनमेंट जोन घोषित, DC ने जारी किए आदेश

कुल्लू जिला के बल्ह ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर दो के कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन और वार्ड नंबर एक, दो और तीन के बाकि क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है. डीसी ने कहा कि आगामी आदेशों तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा.

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Published : Aug 18, 2020, 12:27 PM IST

Containment Zone declared in Balh and Bhalani
जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा

कुल्लूः जिला के बल्ह ग्राम पंचायत और भल्याणी के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया गया है. इन पंचायतों में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने आदेश जारी किए हैं.

बल्ह ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर दो के कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन और वार्ड नंबर एक, दो और तीन के बाकि क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है. जिला मुख्यालय के साथ सटी लगघाटी की ग्राम पंचायत भल्याणी वार्ड नंबर एक के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन और कुछ क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है. वहीं, पंचायत को पूरी तरह से सील किया गया है.

बता दें कि इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आने जाने पर रोक है. जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जाएगी. साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति आवाजाही नहीं कर सकेगा.

डीसी ने कहा कि आगामी आदेशों तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा. आदेशों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का संकट कम नहीं हुआ है. सेब सीजन के चलते जिला में कोरोना के मामले ज्यादा आए हैं. डीसी ऋचा वर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी को मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना आवश्यक है.

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