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कुल्लू और भुंतर की 12 पंचायतों के कुछ वार्ड सील, SDO ने जारी किए आदेश - कुल्लू कोरोना मामले

कोरोना पाॅजिटिव मामले आने पर नगर पंचायत भुंतर और कुल्लू उपमंडल के अंतर्गत आने वाली 12 पंचायतों के कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किए गए है.

Containment zone declared in 12 panchayats of Kullu
कुल्लू में कोरोना के मामले

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Published : Sep 13, 2020, 2:46 PM IST

कुल्लूः उपमण्डल की 9 ग्राम पंचायतों और नगर पंचायत भुंतर के कुछ वार्डों में कोरोना के मामले पॉजिटिव आने के बाद वार्डों को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं. उपमंडल अधिकारी कुल्लू डॉ. अमित गुलेरिया ने यह आदेश जारी किए हैं.

इस दौरान अमित गुलेरिया ने कहा कि ग्राम पंचायत मोहल में वार्ड नम्बर-6 में सार्वजनिक रास्ते और सड़क को छोडकर संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसके अलावा जीपी मोहल के वार्ड नम्बर-5, 7 और जीपी जरड़ के वार्ड नम्बर 4 को बफर जोन बनाया गया है.

ग्राम पंचायत हाट के वार्ड नम्बर 5 व 7 में भी कोविड-19 के कुछ मामले सामने आने के बाद वार्ड नम्बर-5 और 7 में सरकारी रास्ते व सड़क को छोडकर कंटेनमेंट जोन और वार्ड नम्बर 4 व 6 को बफर जोन, ग्राम पंचायत बशोना के वार्ड नम्बर 5 में कोरोना के कुछ मामले आने के बाद इस पंचायत के वार्ड नम्बर 5 को कंटेनमेंट जोन व वार्ड नम्बर 3, 4, 6 को बफर जोन घोषित किया गया है. इसके अलावा ग्राम पंचायत भुईन के वार्ड नम्बर 4 को कंटेनमेंट जोन, वार्ड नम्बर 3 को बफर जोन, ग्राम पंचायत नरेश में भी वार्ड नम्बर 7 को भी कंटेनमेंट जोन, वार्ड नम्बर 2 को बफर जोन.

रोट ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 8 को कंटेनमेंट जोन, वार्ड नम्बर 9 को बफर जोन, ग्राम पंचायत शुराड़ के वार्ड नम्बर 6 को कंटेनमेंट जोन, जबकि ग्राम पंचायत शुराड़ के वार्ड नम्बर 5 और नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नम्बर 4 को बफर जोन घोषित किया गया है. इसके अलावा ग्राम पंचायत तेगुबेहड़ के वार्ड नम्बर 2 को कंटेनमेंट जोन, वार्ड नम्बर 1 और 3 को बफर जोन, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नम्बर 2 में भी कोरोना के कुछ मामले सामने आने पर वार्ड नम्बर 2 में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

वहीं, आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति व वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, कंटेनमेंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों व कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी.

कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी. कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकले. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे. उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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