किन्नौर: जनजातीय जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में अब अवैध भवनों के निर्माण पर एसडीएम अवनिन्दर शर्मा ने कहा कि कल्पा तहसील के कुछ एरिया साडा क्षेत्र में आते हैं और टीसीपी के अधीन ही कार्य करता है. ऐसे में रिकांगपिओ क्षेत्र में बने अवैध भवनों के निर्माण पर टीसीपी एक्ट के तहत जिस भी व्यक्ति का घर नियम से बाहर होंगे, उनको नोटिस जारी किया जाएगा.
एसडीएम अवनिन्दर शर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय रिकांगपिओ क्षेत्र में टीसीपी एक्ट लागू है. ऐसे में कुछ व्यक्ति इन कानूनों को ताक पर रखकर भवनों का निर्माण कर रहे हैं, जबकि टीसीपी के बायोलॉज साडा है जो भवनों का निर्माण व दूसरी देखरेख करता है.