हमीरपुर: दो पहिया वाहन खरीदने से पहले आपको दो हेलमेट भी खरीदने होंगे, क्योंकि केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट व केंद्रीय मोटर वाहन नियम -1989 के नियम 138 (4) (एफ) के तहत ये व्यवस्था लागू कर दी गई है.
एसपी हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने उन्हें बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 138 (4) (एफ) के अनुसार डीलर दो पहिया वाहनों के खरीदारों को हेलमेट बेचने के लिए बाध्य हैं. उन्होंने बताया कि केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकृत हेलमेट ही बेचने के निर्देश दिए हैं. साथ ही डीलरों को भी निर्देश दिए गए थे कि वे अपनी एजेंसियों में लिखकर इस बात का उल्लेख करें, ताकि लोगों को इस प्रावधान के बारे में जानकारी मिल सके.