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हमीरपुर: टौणी देवी चौक पर दो गुटों में मारपीट, एक युवक घायल - टौणी देवी चौक

टौणी देवी चौक पर दो गुटों में मारपीट का मामला (Two groups fight at Tauni Devi Chowk) सामने आया है. हल्की सी कहासुनी पर दो गुटों में मारपीट हो गई. जिसमें एक गुट में युवक घायल हुआ है, जिसे क्षेत्रीय अस्पताल टौणी देवी में भर्ती करवाया गया है. वहीं, पुलिस चौकी टौणी देवी में भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है.

Two groups fight at Tauni Devi Chowk
टौणी देवी चौक पर दो गुटों में मारपीट

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Published : Apr 26, 2022, 10:16 PM IST

हमीरपुर: टौणी देवी चौक पर दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है. हल्की सी कहासुनी पर दो गुटों में मारपीट हो गई. जिसमें एक गुट में युवक घायल हुआ है, जिसे क्षेत्रीय अस्पताल टौणी देवी में भर्ती करवाया गया है. वहीं, पुलिस चौकी टौणी देवी में (Two groups fight at Tauni Devi Chowk) भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है. शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि रविंद्र कुमार और पुनीत ठाकुर ने उसके साथ मारपीट की है. शिकायतकर्ता का दावा है कि मारपीट की इस घटना में उसके दांत तक टूट गए हैं. गौरतलब है कि मारपीट की इस घटना के बाद युवक को उपचार के दौरान मुंह पर छह टांके लगे हैं.


प्रत्यक्षदर्शी अमित का कहना है कि हमला करने वाले गुट में कुछ युवकों ने शराब के नशे में सड़क पर चल रहे युवकों को धक्का दिया और हल्की सी कहासुनी पर युवक ने दूसरे गुट के युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक के गाल पर गहरी चोट आई है. उन्होंने कहा कि (Two groups fight at Tauni Devi Chowk) वह घर वापस लौट रहे थे कि अचानक से ही स्कूटी सवार युवकों ने कहासुनी शुरू कर दी और देखते ही देखते यह कहासुनी मारपीट में बदल गई. घायल युवक के साथी का कहना है कि घायल युवक और उनको दूसरे स्कूटी सवार युवकों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि उनके पास बहुत लोग हैं और वह उनको जान से भी मार सकते हैं.

उन्होंने कहा कि घायल युवक को होठों पर 6 टांके लगे हैं वहीं, उसका एक दांत भी टूट गया है. उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई मारपीट करने वाले लोगों को करनी होगी. सदर थाना हमीरपुर के एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि मारपीट की इस घटना में सुनील कुमार की शिकायत (Police Chowki Tauni Devi) पर रविंद्र कुमार और पुनीत ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आईपीसी की धारा 341 323 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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