हमीरपुर: जिला हमीरपुर में आगामी 28 और 29 मार्च को तमाम बाजार बंद रहेंगे. डीसी हमीरपुर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं. कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
नो मास्क-नो सर्विस
शनिवार को हमीर भवन में जिला के अधिकारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कोई भी व्यक्ति मास्क के बगैर नहीं होना चाहिए. इन सभी स्थानों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और वाहनों में नो मास्क, नो सर्विस का पोस्टर अवश्य होना चाहिए. हर छोटी-बड़ी दुकान और रेहड़ी पर भी यह पोस्टर लगना चाहिए.
उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की अनुमति के बगैर किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता है. ऐसे समारोहों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान के लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. सभी एसडीएम इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करने से पहले फील्ड रिपोर्ट अवश्य लें. आयोजक भी इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन करें, ताकि संबंधित एसडीएम फील्ड में आंकलन के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकें. सभी एसडीएम ऐसे कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण करें तथा उडनदस्तों को भी सक्रिय करें.
रविवार और सोमवार को बाजार बंद रखने का निर्णय
डीसी ने शहरी निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों की नियमित रूप से सेनिटाइजेशन, भीड़-भाड़ वाले बाजारों के निरीक्षण तथा इनकी रोजाना रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए. घर के बाहर टोलियों में सार्वजनिक रूप से होली खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. उपायुक्त ने बताया कि व्यापार मंडल हमीरपुर ने होली के मद्देनजर रविवार और सोमवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लेकर एक सराहनीय पहल की है. व्यापार मंडल ने सभी दुकानों की सेनिटाइजेशन और नो मास्क, नो सर्विस के पोस्टर लगाने में भी सहयोग का आश्वासन दिया है.
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