हमीरपुर:मारपीट के मामले में आरोप सिद्ध होने पर हमीरपुर के एक व्यक्ति को 2 साल कारावास की सजा सुनाई (Imprisonment for Assault in Hamirpur) गई है. व्यक्ति को 2 साल कारावास के साथ ही 8,500 की जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा. न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई है. सहायक न्यायवादी डिंपल ठाकुर के अनुसार शकुंतला देवी, निवासी गांव लौगनी, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर 13 मार्च 2017 को अपने घर के आंगन में काम कर रही थी.
HAMIRPUR: मारपीट के मामले में व्यक्ति को 2 साल की कैद, कारावास के साथ 8,500 का जुर्माना भी लगाया - व्यक्ति को 2 साल की कैद
मारपीट के मामले में आरोप सिद्ध होने पर हमीरपुर के एक व्यक्ति को 2 साल कारावास की सजा सुनाई (Imprisonment for Assault in Hamirpur) गई है. व्यक्ति को 2 साल कारावास के साथ ही 8,500 की जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा. न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई है.
हमीरपुर कोर्ट
उसी दौरान व्यक्ति ने महिला के साथ गाली गलौज की और लकड़ी के पौआ से महिला के साथ मारपीट की. मारपीट का यह मामला सुजानपुर पुलिस थाने (Sujanpur Police Station) में दर्ज हुआ था. मामले की पैहरवी सहायक न्यायवादी डिंपल ठाकुर द्वारा की गई. वहीं, मुकदमा की तफ्तीश एएसआई महेंद्र सिंह ने की. अब आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी को विभिन्न धाराओं में यह सजा सुनाई गई है.
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