हमीरपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge Hamirpur) हमीरपुर की अदालत ने 5 किलो चरस रखने का आरोप साबित होने पर आरोपियों को 10 -10 साल की सजा सुनाकर एक-एक लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 2019 में जिले में बहुचर्चित रहा था. उस वक्त हमीरपुर जिले में नशे की बड़ी खेप बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली थी. वहीं, अब अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा (District Attorney Kapil Dev Sharma) ने बताया कि उपरोक्त केस में 3 मई 2019 को हेड कांस्टेबल नरेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने बाईपास रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया था. सुबह के वक्त आरोपी की गाड़ी नंबर एचपी 22 डी 1540 को रोककर तलाशी ली गई.