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Hamirpur district court ने चरस के आरोपियों को 10 साल की सजा - Challan presented in Hamirpur court

Hamirpur district court ने 5 किलो चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 2019 में जिले में बहुचर्चित रहा था.

5 किलो चरस
5 किलो चरस

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Published : Aug 26, 2022, 9:50 AM IST

Updated : Aug 26, 2022, 8:15 PM IST

हमीरपुर:अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge Hamirpur) हमीरपुर की अदालत ने 5 किलो चरस रखने का आरोप साबित होने पर आरोपियों को 10 -10 साल की सजा सुनाकर एक-एक लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 2019 में जिले में बहुचर्चित रहा था. उस वक्त हमीरपुर जिले में नशे की बड़ी खेप बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली थी. वहीं, अब अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा (District Attorney Kapil Dev Sharma) ने बताया कि उपरोक्त केस में 3 मई 2019 को हेड कांस्टेबल नरेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने बाईपास रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया था. सुबह के वक्त आरोपी की गाड़ी नंबर एचपी 22 डी 1540 को रोककर तलाशी ली गई.

इस वाहन में आरोपी अश्वनी कुमार हमीरपुर वार्ड नंबर सात निवासी और वार्ड नंबर एक निवासी विशाल कुमार सवार थे. गाड़ी में तालाशी के दौरान वाहन से चरस बरामद की गई. इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

गाड़ी की तलाशी के दौरान डीएसपी हमीरपुर हितेश (DSP Hamirpur Hitesh Lakhanpal) लखनपाल भी मौके पर मौजूद थे. आपकों बता दें कि जब यह बड़ा मामला पकड़ में आया था तो इस मामले को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान (Challan presented in Hamirpur court) पेश किया. केस में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 गवाह कोर्ट पेश किए. उन्हीं के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई गई.

Last Updated : Aug 26, 2022, 8:15 PM IST

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