हमीरपुर : जिला हमीरपुर में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुली (Strictness on covid in hamirpur)रहेंगी. सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने-पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी. रेहड़ी-फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी. शनिवार-रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉलऔर दुकानें बंद (two days Market closed in Hamirpur)रहेंगी. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे-फल, सब्जी, दुध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर यu आदेश लागू नहीं होंगे. अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी की जाएगी.
मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अन्य दुकानों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी जैसे-वैक्सीनेशन, सर्विलांस, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से मोबाइल पर संपर्क एवं मॉनिटरिंग आदि पर लगाने के लिए अधिकृत होंगे. कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला दंडाधिकारी देव श्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए.
जिला दंडाधिकारी कार्यालय सहित सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों के कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. यह सभी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आपातकालीन और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे-स्वास्थ्य, पुलिस, अग्रिशमन, बैंक, बिजली-पानी, सफाई व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, संचार सेवाएं, आबकारी, बजट और इससे संबंधित सेवाओं एवं गतिविधियों इत्यादि से संबंधित कार्यालयों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे. हर कार्यालय अध्यक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति के लिए ड्यूटी रोस्टर जारी करेंगे.