हमीरपुर: जिला हमीरपुर में शादी समारोह या अन्य किसी समारोह के आयोजन की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को मांगे जाने पर प्रशासन या पुलिस के अधिकारियों को दिखाना होगा. डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने इसको लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं.
शादी समारोह में हो रही लापरवाही
आदेशों में कहा गया है कि जिला में विभिन्न सम्मेलनों, समारोह, सामाजिक सभा स्थलों में लापरवाही के कारण कोविड-19 महामारी का संक्रमण अधिक हो रहा है. इन स्थलों पर अत्यधिक संक्रमण फैल रहा है. ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डीसी ने आदेश जारी किए हैं.
कैटरिंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट अनिवार्य
डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने कहा कि आयोजन के दौरान आयोजक यथासंभव डिब्बाबंद (पैक्ड) भोजन ही परोसा जाए. धाम, सामुदायिक रसोई, या व्यवसायिक कैटरिंग के मामलों में प्रबंधक और कैटरिंग स्टाफ का कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. यह टेस्ट 96 घंटे से अधिक पहले का नहीं होना चाहिए.