हमीरपुरः कोविड-19 महामारी को लेकर बाहरी राज्यों से हमीरपुर जिला में आने-जाने वाले लोगों को ई-पास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. यह जानकारी देते हुए डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करें.
डीसी हमीरपुर ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति हिमाचल सरकार की कोविड-19 संबधित वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. इसमें अंतरराज्यीय आवेदक, राज्य के भीतर के आवेदक, अंतरराष्ट्रीय आवेदकों और बागवान, ठेकेदार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि आवेदक जिस स्थान से यात्रा पर आ रहा है और जिस स्थान पर उसे जाना है, उन दोनों जगहों के पते की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ दोनों ओर के एड्रेस प्रूफ भी जरूर अपलोड करें. इसके लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, किसान पासबुक, पेंशनर कार्ड, जैसे 25 मान्य दस्तावेजों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं.
इसके अतिरिक्त आवेदक निर्धारित कॉलम में यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताए. अगर किसी के निधन इत्यादि की स्थिति में शोक जताने जिला में आ रहे हैं या यहां से बाहर जा रहे हैं तो उस स्थिति में दिवंगत (मृतक) के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताएं.