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दो गांवों में बनें कंटेनमेंट जोन, दो गांवों से हटी पाबंदियां - containment zone in hamirpur

जिला हमीरपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आने पर जिला की दो पंचायतों के दो गांवों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. वहीं, दो अन्य गांवों में संक्रमण का कोई नया मामला न मिलने पर कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है.

two villages as containment zone
two villages as containment zone

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Published : Jul 20, 2020, 4:21 PM IST

हमीरपुरः कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने पर जिला की दो पंचायतों के दो गांवों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. इनके अलावा पहले कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए दो अन्य गांवों में संक्रमण का कोई नया मामला न मिलने पर दोनों गांवों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है. इस बारे में डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने अलग-अलग आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के अनुसार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बिझड़ी के वार्ड नंबर 2 के गबला पन्गा में लेफ्टिनेंट कृष्ण चंद शर्मा के घर से बुहला पन्गा में गुगा मंदिर तक का क्षेत्र आगामी आदेशों तक कंटेनमेंट जोन रहेगा. इसी प्रकार भोरंज की ग्राम पंचायत झरलोग का वार्ड नंबर एक झरलोग ऊपरला को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी खत्म कर दी गई है.

डीसी हमीरपुर ने कहा कि लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा.

ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. एक अन्य आदेश जारी करते हुए डीसी हमीरपुर ने बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बड़सर के वार्ड नंबर 4 और ग्राम पंचायत जौड़ा अंब के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया है. हरिकेश मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था. अब इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है.

संक्रमण के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए इन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया, लेकिन इस अभियान के दौरान कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया. जिलाधीश ने बताया कि स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद इन सभी गांवों में कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. अब इन क्षेत्रों में रोजाना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

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