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7 पंचायतों सहित शहर हमीरपुर के एक वार्ड को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, DC ने जारी किए आदेश

डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा की ओर से जिला हमीरपुर की सात पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. ये आदेश इन पंचायतों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लिया गया है.

containment zone in hamirpur
containment zone in hamirpur

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Published : Sep 1, 2020, 3:40 PM IST

हमीरपुरः कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद नगर परिषद हमीरपुर और जिला की सात पंचायतों के एक-एक वार्ड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. इसे लेकर डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

इन आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड 4 में मकान नंबर 152, 127, 150 और मकान नंबर 144 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. वहीं, हमीरपुर उपमंडल की पंचायत बारीं के वार्ड 2 में रणजीत सिंह के घर से रवि पाल के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत सरेरी के वार्ड 5 गांव अमरोह उपरला में गलोड़-करसाई सड़क की बाईं ओर का क्षेत्र पूर्व में नाले से लेकर पश्चिम में गांव के रास्ते तक और दक्षिण में मुतरेड खड्ड तक कंटेनमेंट जोन रहेगा.

नादौन की ही ग्राम पंचायत जसाई के वार्ड 5 ढोलाकुवाल में धनेटा सड़क की बाईं ओर बहरेड में स्थित जोहली राम की फैक्टरी का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत जाहू के वार्ड 6 जाहू बाजार में इंदौरिया साइकिल स्टोर से संगम होटल तक और सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत चबूतरा के गांव बल्ल तनयानकर में केवल तरसीम सिंह का घर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

इसी प्रकार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत गारली के वार्ड नंबर एक गांव गारली में मैहरे-गारली-बिझड़ी सड़क पर कुलदीप सिंह क्लीनिक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी. लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी.

इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा. न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा.

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