धर्मशालाः मुख्य न्याय दंडाधिकारी धर्मशाला ने चेक देने एवं चेक बाउंस मामले के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर कुल 80 हजार रुपये जुर्माना व छह माह कारावास की सजा सुनाई है. पपरोला निवासी प्रवीण चौधरी को मकान मालिक अपने खाली बैंक खाते के दो चेक देने पर ये सजा सुनाई गई है. दोनों मामलों में जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा.
जानकारी के मुताबिक पपरोला निवासी प्रवीन कुमार, सकोह के इंशात गुलेरिया की सिविल लाइन धर्मशाला स्थित दुकानों में अपने व्यवसाय चलाता था. इस दौरान दुकानों का प्रतिमाह 8500 रुपये किराया तय किया गया था. 2010 से लेकर 2015 तक प्रवीण कुमार ने किराया नहीं दिया और फरवरी माह में वो यहां से चला गया.
इसके बाद इशांत गुलेरिया ने 6 मई 2015 को बैजनाथ में उससे पैसे मांगे तो प्रवीण ने मकान मालिक के खिलाफ बैजनाथ थाना में शिकायत दर्ज करवा दी. शिकायत के बाद 7 व 8 मई को लगातार थाने में पूछताछ के बाद 8 मई को दोनों पक्षों में समझौता करवाते हुए एग्रीमेंट किया गया कि प्रवीण चौधरी 40 हजार रुपये देगा.