धर्मशाला: जिला कांगड़ा में नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य है. उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि ऐसे आयोजनों में खुले स्थान में ध्वनि प्रसार यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी, जबकि पूर्व अनुमति के उपरांत ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल जैसे सार्वजनिक परिसर में ध्वनि प्रसार यंत्र चलाए जा सकेंगे.
पर्यावरण अनुकूल पटाखे बेचे जाएंगे
राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तक सामाजिक समारोहों को सीमित किया गया है. जिला में पर्यावरण अनुकूल पटाखे बेचे जाएंगे. नए साल की पूर्व संध्या पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने का समय होगा. बाजार, सरकारी कार्यालयों, साइलेंस जोन और हेरिटेज बिल्डिंगों में पटाखे फोड़ना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है.