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धर्मशाला : गुटखा व च्यूंगम खाने और बेचने पर बैन, थूकने पर मिलेगी सजा - पान मसाला पर बैन धर्मशाल में

नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त ने पान मसाला, गुटखा और च्यूंगम खाने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया है और साथ ही थूकने को प्रतिबंधित लगाया गया है. उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे.

Dharamshala gutkha ban
Dharamshala gutkha ban

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Published : Apr 22, 2020, 11:42 PM IST

धर्मशालाः कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए धर्मशाला में प्रशासन की ओर से गुटखा, पान मसाला व च्यूंगम खाने और साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर बैन लगाया गया है. नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट, 1994 के तहत नगर निगम क्षेत्र धर्मशाला में ये प्रतिबंध लगाया है.

इसके साथ ही क्षेत्र में शराब की बिक्री भी पूरी तरह से बंद रहेगी. नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि थूकने से कोरोना का संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना होती है, ऐसे में थूकने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध होगा.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, सड़क और गलियों में थूकने वालों के खिलाफ 5 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि पान मसाला, गुटखा और च्यूंगम की बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे.

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