धर्मशाला: उपनिदेशक उच्च शिक्षा गुरूदेव सिंह ने जिला कांगड़ा के समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वार्षिक रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए है. ये रिपोर्ट अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक उपनिदेशक उच्च शिक्षा धर्मशाला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है.
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत करें वार्षिक रिपोर्ट, उपनिदेशक उच्च शिक्षा ने दिए आदेश - राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला
जिन प्रधानाचार्यों ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाई है. उन्हें अविलंब विशेष संदेशवाहक और ई-मेल से सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं.
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Deputy director higher education orders schools to submit yearly report
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उपनिदेशक ने बताया कि जिन प्रधानाचार्यों ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवाई है. उन्हें अविलंब विशेष संदेशवाहक और ई-मेल से सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं.