धर्मशाला: जिला कांगड़ा में बाहरी राज्यों या दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोगों को 28 दिनों तक होम क्वारंटाइन अनिवार्य है. उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि ऐसे लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें और सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें. निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है.
डीसी राकेश प्रजापित ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला के बाहर से भी आया है तो वह 28 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेगा. ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर ही रखने और बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे. यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटीन में है और वह घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है.
डीसी ने कहा कि सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए. उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन का पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें.
होम क्वारंटाइन नागरिकों की जा रही है निगरानी
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में बाहरी राज्यों या अन्य क्षेत्रों से आए नागरिकों की निगरानी की जा रही है. जिला प्रशासन के पास नागरिकों का पूरा डाटाबेस तैयार है जो कि संबंधित उपमंडलाधिकारियों एवं विकास खंड अधिकारियों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है.
डीसी ने कहा कि बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए नागरिकों को 28 दिन के लिए घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं. इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को पंचायत स्तर से नियमित तौर पर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है. पंचायत प्रधानों, सचिवों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नियमित तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आए लोगों के होम क्वारंटाइन के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाएंगे.