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17 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद हरकत में आया प्रशासन, कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ दर्ज किया केस

खैरा पंचायत के लज्झियां गांव में 22 अगस्त को कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक साथ 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने पर स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है. दरअसल प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

A case registered against person for organising religious gathering
एसडीएम धर्मेश रामोत्रा

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Published : Sep 8, 2020, 12:20 PM IST

पालमपुर:उपमंडल पालमपुर की खैरा पंचायत के लज्झियां गांव में 22 अगस्त को कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक साथ 17 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके चलते प्रशासन हरकत में आ गया है.

एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा के आदेशानुसार भवारना पुलिस थाना में कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही प्रशासन ने समारोह में भाग लेने वाले अन्य लोगों की सूची तैयार करने के भी स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं और क्षेत्र को कंटेंनमेंट घोषित करके बाजार को बंद कर दिया है.

वीडियो.

गौर रहे कि खैरा पंचायत के लज्झियां गांव में 22 अगस्त को एक परिवार ने हरियाली व्रत को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और कई लोगों को भोजन भी परोसा गया था. समारोह में चंडीगढ़ से दो लोग भाग लेने के लिए आए थे. इसके बाद दोनों लोगों के चंडीगढ़ पहुंचने पर 27 अगस्त को दोनों में कोरोना की पुष्टि हुई थी.

कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पीड़ितों को सेना अस्पताल पालमपुर में भर्ती किया गया था. सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने खैरा गांव में कोरोना पॉजीटिव के संपर्क में आए 43 लोगों की सूची तैयार की व उनके सैंपल लिए, जिससे रविवार को आई रिपोर्ट में 17 लोगों में करोना की पुष्टि हुई है.

एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि खैरा में एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था और इसमें एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 43 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. ऐसे में प्रशासन ने पुलिस विभाग को व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से भी एमएचए के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

डीएसपी अमित शर्मा ने बताया कि समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, उन्होंने कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा ना करने की अपील की है.

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