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कांगड़ा में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित, 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर रहेगा प्रतिबंध

धर्मशाला में जिला प्रशासन ने दीपावली त्यौहर को लेकर पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थानों पर करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा और नियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Nov 6, 2020, 10:58 PM IST

धर्मशाला : दिवाली को लेकर कागंड़ा में तैयारी जोरों से चल रही हैं. लोगों में दीपावली के प्रति भारी उत्साह देखने को भी मिल रहा है. ऐसे में प्रशासन ने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के लिए पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थानों पर करने के निर्देश दिए हैं. ये जानकारी एसडीएम कांगड़ा अभिषेक वर्मा ने दी है.

एसडीएम अभिषेक वर्मा ने बताया कि दीपावली त्यौहर को लेकर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के लिए पटाखों की ब्रिकी चिन्हित स्थानों पर ही की जाएगी. उन्होंने बताया कि कांगड़ा में नगर परिषद मैदान और गग्गल में कम्यूनिटी सेंटर भवन परिसर को पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है. चिन्हित स्थानों में पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदन किसी भी ऑफिस में 10 नवम्बर से पहले जमा कर सकते हैं. वहीं, निर्धारित तिथि के बाद किसी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही उक्त स्थानों पर पटाखे बेच पाएगा.

एसडीएम ने बताया कि पंचायत प्रधानों को भी पंचायत क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री खुले स्थान पर ना हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. वहीं, उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा और कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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