धर्मशाला: जिला कांगड़ा में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने 5 साल का सख्त कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है साथ ही माननीय अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा और 25 हजार रूपये जुर्माना, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
जिला कांगड़ा मे एक क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले दोषी को विशेष न्यायाधीश ने पांच साल की सजा और साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है.
जिला उप न्यायावादी देवेंद्र चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल 2015 को पुलिस के पास दर्ज करवाई शिकायत में पीड़ित बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी 6 वर्षीय बेटी अपने पिता की दुकान पर गई थी. इस दौरान साथ लगते दुकानदार ने उसकी बेटी को अपनी दुकान पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया.
बच्ची ने घर पहुंचने के बाद अपनी मां को पूरी बात बताई और इसके बाद परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके मामला अदालत में पेश किया है. विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई है.