धर्मशालाः जिला कांगड़ा में अढ़ाई साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 4 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
मंगलवार को स्पेशल जज धर्मशाला कृष्ण कुमार ने यह फैसला सुनाया है. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना लंबागांव में 14 दिसंबर 2018 को एक प्रवासी दंपत्ति ने मामला दर्ज करवाया था. दंपत्ति ने पुलिस थाना में ब्यान दर्ज करवाया था कि वह पुलिस थाना लंबागांव के तहत एक गांव में किराए के कमरे में रहते थे.
उनके साथ वाले कमरे में ही पंकज कुमार निवासी लूणग्राम तहसील धर्मपुर जिला मंडी भी अन्य दो युवकों के साथ रहता था. पंकज कुमार पेशे से टिप्पर चालक था. पुलिस को दिए ब्यान में महिला ने कहा था कि 14 दिसंबर को दोपहर बाद जब वह बर्तन धो रही थी तो कमरे से उसकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी और वह चिल्ला रही थी कि अंकल उसे मार रहे हैं. जिस पर वह तुरंत कमरे में गई तो देखा कि आरोपी पंकज कुमार उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था.