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चरस रखने के दोषी को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना

जिला कोर्ट ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

चरस रखने के दोषी को 10 साल कैद

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Published : Jul 27, 2019, 8:34 PM IST

धर्मशाला: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की विशेष अदालत ने चरस के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अप्रैल, 2016 को नगरोटा बगवां थाना पुलिस ए.एस.आई. नरेश कुमार की अगुवाई में गश्त पर था. इस दौरान नगरोटा बगवां में एक युवक को संदिग्ध अवस्था में बस स्टैंड की तरफ खड़े देखा. उस समय दोषी ने अपने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था. जब युवक की नजर पुलिसपर पड़ी तो घबराकर साथ लगते शौचालय की सीढ़ियों की तरफ चला गया. पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी के दौरान उसमें से 2 किलो 516 ग्राम चरस बरामद हुई थी. .

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