चंबा :आधार सत्यापन के लिए उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि पहचान प्रमाण के लिए 31 दस्तावेजों में कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा. वहीं उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला में विभिन्न 22 केंद्रों में करवाया जा सकता है आधार पंजीकरण
इनमें पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी फोटो पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, हथियार लाइसेंस, फोटो बैंक एटीएम कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, पेंशन भोगी फोटो कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, सीजीएचएस/ ईसीएचएस फोटो कार्ड, डाक विभाग ओर से जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, लेटर हेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, सरकार या प्रशासन की ओर जारी दिव्यांगता पहचान पत्र या दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र,भामाशाह कार्ड मान्यता प्राप्त आश्रय गृह व अनाथालय के अधीक्षक, वार्डन, मैटर्न या संस्थान प्रमुख की ओर से उनके सरकारी लेटरहेड पर प्रमाण पत्र, लेटरहेड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना, फोटोयुक्त विवाह प्रमाण पत्र, आरएसबीवाई कार्ड, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने की प्रमाण पत्र बुक जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो, फोटोयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, नाम और फोटो सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख की ओर से जारी स्कूल रिकॉर्ड का उद्धरण, नाम और फोटो वाली बैंक पासबुक और संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी नाम और फोटो वाला पहचान पत्र शामिल हैं.
जिलाधीश चंबा विवेक भटिया ने कहा कि जिला में आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा कि आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया से संबंध दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के तौर पर भी 14 विभिन्न दस्तावेज दिए जा सकते हैं.
ये 14 जरूरी दस्तावेज-
इनमें पीडीएस कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सीजीएचएस/ राज्य सरकार/ ईसीएचएस/ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड, पेंशन कार्ड, सेना कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म पंजीयक नगर निगम और अन्य अधिसूचित सरकारी निकायों की ओरजारी जारी जन्म प्रमाण पत्र, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज, सरकार की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र, डाक विभाग की ओर से जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड, भामाशाह कार्ड, बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल की ओर से जारी डिस्चार्ज कार्ड, लेटर हेड पर सांसद या विधायक या नगर पालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी फोटो पहचान वाला प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख की ओर से जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटो युक्त पहचान पत्र भी शामिल है.