चंबा: कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला चंबा के बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. उपायुक्त विवेक भाटिया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग रेगुलेशन-2020 के तहत जिला के सभी बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं.
आदेश के अनुसार जिला में सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों वाली दुकानों और फल-सब्जियों की दुकानों को खुली रखने की छूट दी गई है. इसके अलावा जिला में सभी पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे और नियमित तौर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे. आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि जिले में होटल, रेस्तरां, ढाबा, टी स्टॉल, अहाता व धर्मशाला के सिटिंग एरिया बंद रहेंगे.