हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

कोरोना वायरस का खौफ: चंबा में बाजार रहेंगे बंद, DC ने जारी किए आदेश - हिमाचल में कोरोना

कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला चंबा के बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. उपायुक्त विवेक भाटिया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग रेगुलेशन- 2020 के तहत जिला के सभी बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं

closure of markets in Chamba
चंबा में बाजार बंद

By

Published : Mar 23, 2020, 11:44 AM IST

चंबा: कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला चंबा के बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. उपायुक्त विवेक भाटिया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग रेगुलेशन-2020 के तहत जिला के सभी बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं.

आदेश के अनुसार जिला में सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों वाली दुकानों और फल-सब्जियों की दुकानों को खुली रखने की छूट दी गई है. इसके अलावा जिला में सभी पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे और नियमित तौर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे. आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि जिले में होटल, रेस्तरां, ढाबा, टी स्टॉल, अहाता व धर्मशाला के सिटिंग एरिया बंद रहेंगे.

वीडियो रिपोर्ट

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस दौरान अपने कार्य निष्पादन में रुकावट पैदा करता है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग रेगुलेशन- 2020 की धारा 6 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान है.

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेश की प्रतियां पुलिस अधीक्षक के अलावा जिला के सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जिला पर्यटन विकास अधिकारी और जिले के व्यापार मंडलों को भी भेज दी गई हैंताकि आदेश का क्रियान्वयन पूरे जिले में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो.

ये भी पढ़ें:कोरोना वायरस: कांगड़ा में सोमवार से लागू होगा 'अपना कर्फ्यू', ये सेवाएं रहेंगी बंद

ABOUT THE AUTHOR

...view details