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मंथली रिटर्न में गड़बड़ी पर होटल संचालक को 2 लाख का जुर्माना, 10 दिन के भीतर जमा करवाने का अल्टीमेटम - बिलासपुर में आबकारी विभाग न्यूज

बिलासपुर में राज्य कर, आबकारी एवं कराधान विभाग ने एक निजी होटल संचालक को अपनी मंथली रिटर्न छिपाने को लेकर जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि को 10 दिन के भीतर जमा करवाने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है.

fine to hotel operator in bilaspur
fine to hotel operator in bilaspur

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Published : Jan 10, 2020, 10:58 AM IST

बिलासपुरः जिला बिलासपुर में एक निजी होटल संचालक द्वारा अपनी मंथली रिटर्न छुपाने को लेकर जुर्माना लगाया गया है. कागजों में गलत मंथली रिटर्न भरने पर राज्य कर, आबकारी एवं कराधान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

वहीं, जुर्माने की राशि को 10 दिन के भीतर जमा करवाने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त जीत सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की है.

जीत सिंह चौहान ने बताया कि इसके अलावा एसीएसटीआई घुमारवीं प्रेम सिंह कैथ की टीम ने 70 कारोबारियों द्वारा टैक्स नहीं भरने पर उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिए हैं. इनमें कुछ ठेकेदार भी शामिल हैं.

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हालांकि इनमें से पांच कारोबारियों ने 15 लाख रुपये का टैक्स भर दिया है. जिसके बाद उन्होंने दोबारा अपना जीएसटी पंजीकरण शुरू करवा लिया गया है. उपायुक्त जीत सिंह चौहान ने बताया कि कैंसिल किए गए जीएसटी पंजीकरण वाले कारोबारी टैक्स जमा नहीं करवाते थे. जिसके चलते उन पर कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया विभाग समय-समय पर होटलों सहित अन्य दुकानों पर छापेमारी करता है. अगर विभाग के मान को कोई पूरा नहीं करता है तो विभाग की ओर से मौके पर ही प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है.

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