बिलासपुरः जिला बिलासपुर में एक निजी होटल संचालक द्वारा अपनी मंथली रिटर्न छुपाने को लेकर जुर्माना लगाया गया है. कागजों में गलत मंथली रिटर्न भरने पर राज्य कर, आबकारी एवं कराधान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
वहीं, जुर्माने की राशि को 10 दिन के भीतर जमा करवाने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उपायुक्त जीत सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की है.
जीत सिंह चौहान ने बताया कि इसके अलावा एसीएसटीआई घुमारवीं प्रेम सिंह कैथ की टीम ने 70 कारोबारियों द्वारा टैक्स नहीं भरने पर उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिए हैं. इनमें कुछ ठेकेदार भी शामिल हैं.