बिलासपुर: धार्मिक व खुशियों के त्योहारों में मिठाई का नाम सबसे पहले रहता है. ऐसे में अगर अब आप मिठाई की दुकान में जाते हैं तो मिठाइयों की सजी थालियों पर बेस्ट बिफोर डेट देखना न भूलें. अब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है.
अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसको 3 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. इसी के साथ दुकानदार को मिठाइयों पर कब मिठाई बनी है इसका भी सारा विवरण देना होगा. फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर महेश कश्यप ने बताया कि त्योहारी सीजन को लेकर अब जल्द ही जिलाभर की मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा.
अगर कोई भी मिठाई विक्रेता नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी. सहायक आयुक्त ने कहा कि बाजार में खुले में बिक रही मिठाइयों को कई दिनों तक दुकानदार अपने काउंटरों में रखते हैं. ऐसे में दूषित मिठाइयां खाने से लोगों की सेहत खराब होती है. लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालें मिठाई के दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी.
जानकारी के अनुसार बूंदी का लडडू भी तीस दिन तक ही दुकानों में बेचा जा सकता है. फ्रीजर में रखने के बावजूद भी इन्हें 30 तक ही बेचा जाएगा. खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी बेस्ट बिफोर की सूची से इसका खुलासा हुआ है. तय एक्सपायरी तिथि के बाद कोई मिठाई बेचता है तो उस पर तीन लाख का जुर्माना हो सकता है.
मिठाइयां ताजा रहने की अवधि