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बिलासपुर में वाहन चालकों को पुलिस ने बताए नियम, उल्लंघन करने वालों पर ऐसे होगी कार्रवाई

जिला में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब तीन चरणों में कार्रवाई होगी. इसके तहत वाहन चालकों को सिर्फ समझा कर उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

Bilaspur police briefed vehicle drivers about traffic rules
बिलासपुर पुलिस

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Published : Sep 5, 2020, 6:45 PM IST

बिलासपुरः यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाने के तीन चरणों में से पहला चरण खत्म हो जाएगा. इसके तहत वाहन चालकों को सिर्फ समझा कर उन्हें यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

इसी कड़ी में सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर यशवंत ठाकुर ने यातायात विंग टीम के साथ शहर दौरा किया और गुरुद्वारा चैक, मुख्य बाजार, कॉलेज चैक, टाडू चैक, धौलरा रोड़ व बस अड्डा चैक पर लोगों को समझाया.

इस मौके पर बिना हेल्मेट, सीट बैल्ट, कागजात, अवैध पार्किंग और रैश ड्राइविंग आदि को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया.

वहीं, इस दौरान गलत जगह गाड़ी खड़ी करने वाले वाहन चालक को गाड़ी के पास खड़ा कर पुलिस अधिकारियों ने समझाया. साथ ही बाकायदा इसकी मोबाइल रिकार्डिंग भी की गई.

थाना प्रभारी यशवंत ठाकुर ने बताया कि एसपी बिलासपुर के दिशा निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारी, ट्रैफिक व हाईवे पेट्रोल टीम को आदेश दिया है कि सितंबर महीने से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए विषेश अभियान चलाया गया है.

उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है की गलत पार्किंग, हर कहीं से गाड़ी मोड़ना, ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन तोड़ना और अकुशल ड्राइविंग करना. साथ ही लेन से हटकर गलत लेन पर आ जाना, यातायात को बाधित करना आदि. इन सब को रोकने के लिए सचेत करना है. उन्होंने बताया कि इस अभियान को तीन भागों में बांटा गया है.

एसएचओ ने बताया कि पहले सप्ताह में पांच सितंबर तक मोटर वाहन चालकों को ऐसे कार्यों को रोकने के लिए समझाया जाएगा. जबकि दूसरे सप्ताह यानी 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक मोटर वाहन चालकों को ऐसे कार्यों को रोकने के लिए चेतावनी दी जाएगी.

जबकि तीसरे सप्ताह यानी कि 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे. उन्होंने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की ईमानदारी से पालना करें.

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