बिलासपुर: एक माह पहले जिला के नैना देवी विस क्षेत्र से जांच के लिए भरे मल्टीविटामिन सिरप के सैंपल में मिथाइल कोबलामिल पाया गया है. इसका खुलासा कंडाघाट लैब से आई रिपोर्ट में हुआ है, इसके बाद दुकानदार को पहले चरण में नोटिस जारी किया गया है.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिथाइल कोबलामिल सिर्फ ड्रग्स में ही यूज होता है. फूड, विटामिन सिरप में किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है.
छापेमारी के दौरान हुई कार्रवाई
फूड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि एक माह पहले विभाग ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की एक मेडिकल स्टोर में छापामारी की थी, जिसके चलते मौके पर ये सिरप जांच के लिए भरा था. इस दौरान एक माह बाद आई रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ है कि सिरप अनसेफ पाया गया है. वहीं, अगर इस सिरप का कोई व्यक्ति यूज करता है तो मानव शरीर के लिए काफी हानिकारक भी होता है. उन्होंने बताया कि इसी के साथ उक्त दुकान से ग्लूकोज के भी सैंपल भरे थे, जिसकी रिपोर्ट भी फेल पाई गई है. साथ ही इस ग्लूकोज में वैज और नाॅनवैज होने की बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी. जिसके चलते उक्त सैंपलों के भी फैल पाए जाने पर दुकानदार को नोटिस जारी किया गया है.
खाद्य पदार्थ लगातार करता कार्रवाई