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गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा - झंडूता में गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाया

झंडूता क्षेत्र में एक पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के मामले में आरोपी व्यक्ति नंद लाल को तीन दिनों की पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को जिला न्यायिक परिसर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायलय में पेश किया गया था.

Judicial custody for 14 days for the accused in a cow feeding explosive material
विस्फोटक पदार्थ गाय को खिलाने वाले मामले में आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा

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Published : Jun 9, 2020, 7:13 PM IST

बिलासपुर : जिला के झंडूता क्षेत्र में एक पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के मामले में आरोपी व्यक्ति नंद लाल को तीन दिनों की पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को जिला न्यायिक परिसर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायलय में पेश किया गया था. जहां नंद लाल को 22 जून तक 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

गौरतलब है की झंडूता क्षेत्र के ढाहड गांव के रहने वाले गुरदयाल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पड़ोसी नंद लाल ने उसकी पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद 06 जून को झंडूता पुलिस ने पड़ोसी नंद लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और 07 जून को बिलासपुर जिला न्यायलय के सिविल जज के समक्ष पेश किया गया था.

वीडियो रिपोर्ट

नंद लाल को यहां से तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिसके बाद बिलासपुर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को पूरा करते हुए नंद लाल को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, जिला पुलिस प्रवक्ता डीएसपी संजय शर्मा ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है.

बता दे कि बिलासपुर के झंडूता विस क्षेत्र के तहत आने वाल डाहड गांव में गाय के साथ हुए क्रूरता मामले के आरोपी को तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला था. रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश के करने के बाद कोर्ट की ओर से यह आदेश जारी हुए थे.

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