शिमला: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला चंबा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन द्वारा बरते जा रहे एहतियातों की जानकारी ली.
बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापिस आए जो हिमाचली खेती करने के इच्छुक हैं, जिला प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए तीन अध्यादेशों का भी प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि किसान उनका लाभ उठा सकें.
केंद्र सरकार द्वारा मंजूर अध्यादेशों को बताया मील का पत्थर
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए तीनों अध्यादेश मील का पत्थर साबित होंगे क्योंकि इससे भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से सभी कृषि वस्तुओं को हटाने के लिए मौजूदा अधिनियम में संशोधन करता है. इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी.
कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 के अंतर्गत अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर बैरियर रहित और राज्य कृषि उत्पाद विपणन कानून के तहत चिन्हित बाजारों के अवरोध मुक्त अंतरराज्जीय वाणिज्य को बढ़ावा देने को भी मंजूरी प्रदान की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बाहर सरकार द्वारा संचालित कृषि उत्पाद विपणन कमेटी यार्डज में व्यापार के अवसर प्रदान करना है.
उन्होंने कहा कि अनुमोदन सूचि के तीसरे अध्यादेश में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और सरंक्षण) समझौता के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसानों के साथ समझौते के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करता है. ये अनुबंध खेती के लिए एक सक्षम कानूनी ढांचा है.