यमुनानगर:प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए अच्छी खबर है. वे आगामी 31 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो उन्हें मूल राशि में 25 फीसदी छूट मिलेगी और साथ ही साथ पूरा ब्याज माफ होगा. यदि अवधि पूरी हो जाती है. तो प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज समेत तो वसूला ही जाएगा. साथ ही टैक्स जमा नहीं करवाने वालों की प्रॉपर्टी सील की जाएगी.
दरअसल जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स सालों से बकाया है. नगर निगम ने सरकार के आदेश पर उन्हें फिर से मूल राशि और ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है. ये घोषणा 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी. इस समय अवधि के बाद बकाएदारों से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा. प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों की नगर निगम प्रॉपर्टी सील करने की भी कार्रवाई करेगा.
नगर निगम में कार्यरत प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित क्लर्क ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से साल 2010-11 से 2020 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 फीसदी ब्याज की छूट दी गई है. इसके अलावा साल 2010-11 से 2017 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 25 फीसदी की छूट भी दी जा रही है.