यमुनानगर:जिले केरघुनाथपुरी कॉलोनी में रहने वाली पिंकी के दोषी को सजा मिल गई है. पिंकी की हत्या के दोषी कमल कपूर को एडिशनल सेशल जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पिंकी की 8 गोलियां मारकर हत्या की गई
14 अप्रैल 2018 को रघुनाथपुरी कॉलोनी में रहने वाली महिला पिंकी की 8 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या करने के बाद आरोपी जगाधरी निवासी कमल कपूर फरार हो गया. वारदात को महिला के घर पर ही रात 11.30 बजे अंजाम दिया गया था. पुलिस ने कमल कपूर पर मृतका के भाई राजू की शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
तब कहा गया था कि कमल का पिछले कई माह से पिंकी के घर पर आना जाना था. 14 अप्रैल की शाम को वह पिंकी के घर आया था और देर रात तक वहीं पर रहा. घर में महिला का 10 वर्षीय बेटा कपिल, 16 वर्षीय बेटी टीना और भाई राजू एक कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे. वहीं ड्राइंग रूम में पिंकी और कमल बैठे थे. रात करीब साढ़े 11 बजे दोनों के बीच कहासुनी हुई और गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे कमरे से बाहर आए तो देखा कि ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद था.