यमुनानगर:हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 9 और 10 जनवरी को ग्राम सचिव के पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा को शांति पूर्वक और नकल रहित करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लगाने का आदेश जारी किया गया है.
जिलाधीश मुकुल कुमार ने परीक्षा के बारे में जानकारी दी कि सभी केंद्रों के चारों तरफ परीक्षा अवधि के दौरान 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने और किसी प्रकार का हथियार लेके चलने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक फोटो स्टेट की दुकानें भी परीक्षा दिनों के दौरान बंद रहेंगी.
उन्होंने यह भी आदेश दिए कि परीक्षा केंद्रों में कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ मोबाइल फोन, ईलेक्ट्रोनिक और कॉम्यूनिकेशन डिवाइस लेकर नहीं जा सकता. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की पूरी तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा.