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यमुनानगर: 20 साल पुरानी दुकान और मकान कब्जा धारकों को मिलेगा मालिकाना हक - यमुनानगर संपत्तियों मालिकाना हक

यमुनानगर नगर निगम मेयर मदन चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कैबिनेट बैठक में नगर निकायों की दुकानों, मकानों की बिक्री नीति को स्वीकृति देने पर आभार जताया है.

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यमुनानगर: 20 साल पुरानी दुकान और मकान कब्जा धारकों को मिलेगा मालिकाना हक

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Published : Apr 24, 2021, 2:12 PM IST

यमुनानगर:नगर निगम यमुनानगर के मेयर मदन चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है. बता दें कि कैबिनेट बैठक में नगर निकायों की दुकानों, मकानों की बिक्री नीति को स्वीकृति देने पर आभार जताया है. इस नीति के तहत शहरों में 20 साल पुरानी दुकान और मकान कब्जा धारकों को संपत्तियों पर मालिकाना हक मिलेगा.

नगर निगम महापौर मदन चौहान ने बताया कि नगर निकायों द्वारा दुकानों, मकानों की बिक्री नीति के तहत जिस किराएदार का किसी दुकान या मकान पर 20 साल से कब्जा है. वह उसे खरीदकर उसका मालिक बन सकता है. मालिकाना हक ना लेने वाले कब्जा धारकों को सरकार की संशोधित नीति के अनुसार बढ़ा हुआ किराया देना होगा.

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नगर निगम महापौर मदन चौहान ने बताया कि अभी इन संपत्तियों का स्वामित्व नगर निगम के बजाय अन्य संस्थाओं, व्यक्तियों के पास 20 वर्ष या इससे अधिक समय से है. इस नीति से शहर के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा. महापौर ने बताया कि यह नीति ना केवल नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि छोटे दुकानदारों और अन्य पट्टेदारों को संपत्तियों के स्वामित्व का अधिकार भी देगी.

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मेयर मदन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि एकल कब्जा धारक को मंजिलों की संख्या अधिक होने के बावजूद कलेक्टर रेट के अनुसार कीमत चुकानी होगी. जहां दो मंजिल हैं और प्रत्येक मंजिल को अलग-अलग कब्जा धारक को स्थानांतरित किया जाना है.

वहां भूतल के कब्जा धारक के लिए कीमत आधार दर का 60 प्रतिशत और प्रथम तल के कब्जा धारक के लिए आधार दर का 40 प्रतिशत चार्ज होगी. जहां तीन मंजिल हैं और इसे एक से अधिक कब्जेदारों को हस्तांतरित किया जाना है.

तो वहां भू-तल के कब्जा धारक के लिए कीमत आधार दर का 50 प्रतिशत और प्रथम तल के कब्जाधारक के लिए 30 प्रतिशत और द्वितीय तल के कब्जा धारक के लिए आधार दर का 20 प्रतिशत होगी.

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