यमुनानगर: जिला यमुनानगर में अपनी पांच साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को जगाधरी अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है. सितंबर 2018 में आरोपित का पत्नी से झगड़ा हुआ था. बदला लेने के लिए वह सौतेली बेटी को उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले गया और दुष्कर्म किया बच्ची को वहीं तड़पता छोड़कर भाग आया था.
दोषी कठोर सजा का हकदार- कोर्ट
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि पिता ही बच्ची के साथ गलत काम करेगा, तो वह स्वयं को कहां सुरक्षित महसूस करेगी सौतेले पिता ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके रिश्तों की मर्यादा को तार-तार किया ही है, साथ ही उस मासूम को ऐसा दर्द दिया है, जो ताउम्र उसे सालता रहेगा दोषी ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बच्ची को हवस का शिकार बनाया जो कि गंभीर अपराध है. ऐसा व्यक्ति कठोर सजा का हकदार है. उसे कठोर सजा देकर ही समाज में संदेश दिया जा सकता है. उक्त टिप्पणी कोर्ट ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी अजय को सजा सुनाते हुए की.