यमुनानगर:कोरोना महामारी और लॉक डाउन की अवधि में लोगों के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई हैं. ये नए नियम 6 मई से पूरे जिले में लागू हो जाएंगे.
आदेशों के तहत करियाना स्टोर, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, राशन की दुकानें, फल और सब्जियों की दुकान, पोल्ट्री मीट, मछली, पशुओं का घास और भूसा, कृषि में उपयोग होने वाली दवाइयों की दुकानें, कृषि मशीनरी और उपकरण की दुकानें, खाद, बीज आदि की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी.
यमुनानगर में दुकान खोलने के लिए ये नए नियम जारी, 6 मई से होंगे लागू ये भी पढ़िए:सरकार का बड़ा ऐलान: कोरोना पीड़ित BPL परिवार को मिलेगा हफ्ते के हिसाब से पैसा, पढ़िए बाकी बड़ी घोषणाएं
इसके अलावा डेयरी और मिल्क उत्पाद की दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी. वहीं मेडिकल, फार्मेसिस्ट और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे, जबकि होटल, लॉन्ज और होटल सिर्फ उन लोगों के लिए खुलेंगे जो लोग पर्यटक हैं और लॉकडाउन की वजह से जिले में फंसे हैं. इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट्स सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी ही करेंगे, वो भी सिर्फ रात के 10 बजे तक.